छत्तीसगढ़

19 लाख में सौदा, 5 लाख ब्याना, रजिस्ट्री करने गए तब पता चला

5 लाख रुपये ब्याना लेकर रजिस्ट्री कराने से किया इंकार, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

रायपुर|19 लाख में मकान का सौदा कर ब्याना के तौर पर 5 लाख रुपये लेने के बाद रजिस्ट्री कराने से इंकार कर देने पर आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में धारा 420 के तहत अपराध कायम किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार मधु पिल्ले स्कूल के पास पंडरीतराई निवासी सरला गुप्ता 42 वर्ष पिता केदारनाथ गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि राहुल किशोर पांडेय पिता सुदामा प्रसाद पांडे निवासी विनोवाभावे नगर सिविल लाइन ने 12 अगस्त को मोवा पंडरी में 920 वर्गफीट में बने मकान को 19 लाख रुपए में बेचने का सौदा करके ब्याना के तौर पर पांच लाख रुपए एडवांस लेने के बाद मकान का रजिस्ट्री न करा टाल मटोल करते रहा, प्रार्थी द्वारा पता किए जाने पर जानकारी हुआ कि उक्त भूमि आरोपी के नाम पर दर्ज नहीं है किसी सतीश जैन के नाम पर है।
प्रार्थी ने न्यायालय पवन कुमार अग्रवाल प्रथम श्रेणी रायपुर के न्यायालय में आवेदन दिया जिस पर न्यायालय पवन कुमार अग्रवाल प्रथम श्रेणी रायपुर के न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाईन रायपुर को धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मामला दर्ज कर अन्वेषण करने की आदेश पर अपराध धारा 420 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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