छत्तीसगढ़

Bhupesh Baghel को हाईकोर्ट से झटका, विधायकी रद्द करने की याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई, विजय बघेल की याचिका पर बड़ा अपडेट

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक Bhupesh Baghel की विधायकी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। भाजपा सांसद विजय बघेल द्वारा...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक Bhupesh Baghel की विधायकी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। भाजपा सांसद विजय बघेल द्वारा दायर चुनाव याचिका को लेकर भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने भूपेश बघेल की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने विजय बघेल की याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी।

अब इस मामले में 18 जून को अगली सुनवाई होगी।

क्या है मामला?

पाटन विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उनके ही रिश्तेदार और दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। विजय बघेल ने आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल ने चुनाव में गड़बड़ी की है और उनकी विधायकी रद्द की जाए। इसके जवाब में भूपेश बघेल ने कोर्ट में याचिका देकर विजय बघेल की अर्जी को अस्वीकार करने की मांग की थी।

कोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका को खारिज करते हुए साफ किया कि विजय बघेल की याचिका में पर्याप्त सामग्री है और इस स्तर पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। यानी अब मामले की गहराई से जांच होगी और मुकदमे की सुनवाई पूरी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगी।

चाचा-भतीजे की सियासी टक्कर

गौरतलब है कि भूपेश और विजय बघेल रिश्ते में चाचा-भतीजे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर दोनों विरोधी दलों में हैं। एक ओर जहां भूपेश बघेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वहीं विजय बघेल बीजेपी से लोकसभा सांसद हैं। अब यह सियासी जंग कोर्ट तक पहुंच चुकी है।

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