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CHHATTISGARH | शादीशुदा से रिश्ता? केस नहीं चलेगा!

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिलेशनशिप और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों पर बड़ा साफ संदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा अगर किसी महिला को पहले से पता है कि पुरुष शादीशुदा है और फिर भी वह उसके साथ संबंध बनाती है, तो बाद में वह उस पर शादी का झांसा देने या रेप का केस नहीं बना सकती।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसी आधार पर महिला की अपील खारिज कर दी और निचली अदालत के आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।

मामले में महिला का दावा था कि उसने शादी की और पति-पत्नी की तरह साथ रही, लेकिन कोर्ट ने पाया कि उसके बयान और सबूतों में कई विरोधाभास हैं। सबसे अहम बात महिला को पहले से पता था कि आरोपी पहले से शादीशुदा है।

कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में बाद में धोखाधड़ी या जबरन संबंध का आरोप टिक नहीं सकता।

 

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