BIG BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कीं डॉग लवर्स की सभी याचिकाएं

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों से स्ट्रीट डॉग्स हटाए जाएंगे। Dog Lovers की तरफ से दायर सभी याचिकाएं भी कोर्ट ने खारिज कर दीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब “कड़वी सच्चाई” से आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं। देशभर में छोटे बच्चों, बुजुर्गों और यहां तक कि विदेशी पर्यटकों पर कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करने से इनकार करते हुए कहा कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब सिर्फ निर्देश देने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर कार्रवाई भी दिखनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसमें कहा गया कि “जमीन पर डार्विन का सिद्धांत चल रहा है… Survival of the Fittest।” यानी कमजोर लोग खुद को बचाने के लिए छोड़ दिए गए हैं।
अब अदालत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को रखने की छूट नहीं होगी और उन्हें शेल्टर होम भेजने की प्रक्रिया तेज करनी होगी।



