सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के नेताओं कमल नाथ और सचिन पायलट की याचिका को खारिज कर दिया है। इन्होंने चुनाव आयोग से ड्राफ्ट मतदाताओं की सूची प्रदान करने के लिए निर्देश मांगा था।
न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने 8 अक्टूबर को इन याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
कमलनाथ की ओर से याचिका पर पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि हमने निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश की मतदाता सूची में गड़बड़ी से अवगत कराया था। जिसपर निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में अपनी सफाई दी।
बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए 28 नवंबर को मतदान होगा। वहीं राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के सिए 7 दिसंबर को मतदान किया जाएगा।