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पुणे पोर्श केस- जुवेनाइल बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ जांच होगी

पुणे पोर्श कार हादसे में नाबालिग आरोपी को जमानत देने वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तीन सदस्यों के खिलाफ जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इनके आचरण और कार हादसे में फैसला देते वक्त नियमों का पालन किया गया या नहीं, इसकी जांच के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, एक अधिकारी ने बुधवार 29 मई को बताया कि राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) ने पिछले हफ्ते हादसे के तुरंत बाद कमेटी का गठन किया था। डिप्टी कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं।

WCD कमिश्नर प्रशांत नारनवरे ने बताया कि कमेटी अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक ज्यूडिशियल (न्यायिक) मजिस्ट्रेट के अलावा दो और सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करती है।

पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 18-19 मई की रात 17 साल के एक लड़के ने IT सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक-युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के 15 घंटे के भीतर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को 7 शर्तों पर जमानत दे दी।

बोर्ड ने आरोपी को निबंध लिखने को कहा था

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