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CG LIQUOR SCAM | सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व राज्य सेवा अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रह चुकीं सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

सुनवाई के दौरान एसीबी/ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया को अग्रिम जमानत देने का कड़ा विरोध किया। अदालत को बताया गया कि मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है और जांच अभी जारी है। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर चुका है। इसके बाद अब ईओडब्ल्यू ने अपने केस में सौम्या को हिरासत में लेने के लिए प्रोडक्शन वारंट के तहत विशेष अदालत में आवेदन दिया है। इससे उनकी संभावित गिरफ्तारी की आशंका और बढ़ गई है।

ED की कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। इस मामले में 8 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में राज्य शासन ने अतिरिक्त समय मांगा था। आज विस्तृत सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।

अब अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सौम्या चौरसिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, और आने वाले दिनों में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

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