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SUPREME COURT | वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो क्या नागरिकता भी खत्म?

नई दिल्ली। वोटर लिस्ट से नाम हटने को लेकर फैल रहे भ्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं कि किसी की नागरिकता खत्म हो गई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोहराया कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ वोटर लिस्ट तैयार करने, उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण तक सीमित है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मामले में नागरिकता को लेकर सवाल उठता है, तो तय कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर मामला संबंधित मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की और अगली सुनवाई 25 अगस्त तय की।



