chhattisgarhhindi newsछत्तीसगढ़
CHHATTISGARH | CGPSC घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त!

रायपुर. CGPSC 2021 भर्ती घोटाले में बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने जेल में बंद पूर्व सचिव और रिटायर्ड IAS जीवन किशोर ध्रुव की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कर लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना हत्या से भी बड़ा अपराध है।
CBI का आरोप है कि पूर्व सचिव ने परीक्षा से पहले गोपनीय प्रश्नपत्र अपने बेटे तक पहुंचाया, जिसके बाद उसका चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ। जांच में घर से आंसरशीट, दस्तावेज और कई अहम सबूत मिलने का दावा किया गया है। बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। मामला CGPSC 2021 की 171 पदों वाली भर्ती परीक्षा से जुड़ा है, जिसकी जांच CBI कर रही है।



