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BILASPUR HIGH COURT | थाने में CCTV सिर्फ दिखावे के लिए नहीं! हाईकोर्ट सख्त

 

रायपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस थानों के CCTV को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ कैमरे लगाना काफी नहीं, CCTV हर समय चालू रहना चाहिए और कम से कम 18 महीने की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी।

किसी तकनीकी या प्रशासनिक लापरवाही से फुटेज गायब हुई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।

मामला गौरेला थाने के एक NDPS केस से जुड़ा था, जहां आरोपियों ने सितंबर 2024 की CCTV फुटेज मांगी थी। पुलिस ने बताया कि 18 महीने की अवधि पूरी होने के बाद फुटेज ऑटोमेटिक डिलीट हो गई।

अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को CCTV की नियमित मॉनिटरिंग, पर्याप्त स्टोरेज और पावर बैकअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 550 थानों में CCTV सिस्टम मजबूत करने के लिए 102.10 करोड़ रुपये की परियोजना पर भी काम चल रहा है।

 

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