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CHHATTISGARH | 88% ज्यादा संपत्ति, DEO को 4 साल की सजा

रायपुर। दंतेवाड़ा में आय से अधिक संपत्ति के मामले में तत्कालीन DEO सुभाष गंजीर को बड़ा झटका। विशेष अदालत ने 88.30% अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए 4 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला 2017 का है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच के बाद उनके दंतेवाड़ा स्थित शासकीय आवास, जगदलपुर और ओडिशा के पैतृक गांव में छापेमारी की थी। 31 अगस्त 2026 को विशेष न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए सजा का ऐलान किया।


