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CHHATTISGARH | TNC से मंजूरी के बाद भी प्रोजेक्ट निरस्त! कही आपने तो नहीं … 

 

बिलासपुर। शहर में निर्माणाधीन एक बड़े बहुमंजिला आवासीय प्रोजेक्ट पर TNC ने बड़ी कार्रवाई की है। मेसर्स अनंत रियलिटी के प्रोजेक्ट का स्वीकृत TNC लेआउट निरस्त कर दिया गया है।

प्रोजेक्ट को लेकर मिली शिकायतों के बाद TNC आयुक्त अवनीश शरण ने चार सदस्यीय कमेटी से जांच कराई। जांच रिपोर्ट में कई अनियमितताएं सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत कार्रवाई की गई।

जांच में क्या गड़बड़ी मिली?

बिलासपुर के अज्ञेय नगर क्षेत्र में बन रहे इस प्रोजेक्ट में जांच के दौरान बताया गया कि आवासीय मार्ग की जमीन को प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा त्रुटिपूर्ण मानचित्र और अनापत्ति दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की बात सामने आई।

जांच में स्वीकृत 60 प्रकोष्ठों की जगह 90 प्रकोष्ठों के निर्माण, EWS फ्लैट से जुड़े नियमों की अनदेखी और ऐसी जमीन आरक्षित करने का शपथ पत्र देने की बात भी सामने आई, जो बिल्डर के नाम पर नहीं थी।

इसके अलावा EWS मकान नहीं बनाने, विकास अनुज्ञा के नक्शे में कूटरचना, 10 प्रतिशत खुले क्षेत्र और पार्किंग व्यवस्था से जुड़े नियमों में भी गड़बड़ी पाई गई।

TNC की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट रद्द

TNC आयुक्त ने बिलासपुर ज्वाइंट डायरेक्टर TNC कार्यालय की ओर से जारी विकास अनुज्ञा को नियम 25 के तहत निरस्त कर दिया है।

बताया जा रहा है कि TNC से मंजूरी मिलने के बाद निर्माणाधीन किसी प्रोजेक्ट का लेआउट निरस्त किए जाने का यह बिलासपुर जिले में पहला मामला है।

 

 

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