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BILASPUR SAURASHTRA PROJECT | सौराष्ट्र परियोजना पर रेरा का बड़ा एक्शन!

 

बिलासपुर। मकान या प्लॉट खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिलासपुर की ‘सौराष्ट्र’ रियल एस्टेट परियोजना का रेरा पंजीयन निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई परियोजना की स्वीकृत विकास अनुज्ञा रद्द होने के बाद की गई है।

प्राधिकरण ने खुद लिया संज्ञान

प्राधिकरण के मुताबिक, प्रमोटर नमन गोयल की यह परियोजना अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12, खसरा नंबर 1551 में स्थित है। इसका पंजीयन क्रमांक PCGRERA161025001981 था।

परियोजना को पहले नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के तहत विकास की अनुमति मिली थी। बाद में सक्षम प्राधिकारी ने यह अनुमति निरस्त कर दी। इसके बाद CGRERA ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया।

5 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में प्राधिकरण ने विकास अनुज्ञा निरस्त होने के आधार पर परियोजना का रेरा पंजीयन भी रद्द कर दिया।

प्लॉट खरीदने से पहले जरूर जांचें ये बातें

CGRERA ने आम नागरिकों और निवेशकों से अपील की है कि किसी भी परियोजना में पैसा लगाने या मकान, फ्लैट अथवा प्लॉट खरीदने से पहले उसका वर्तमान रेरा पंजीयन और विकास अनुमति जरूर जांचें। पुराना पंजीयन होने का मतलब यह नहीं कि वह आज भी वैध है।

परियोजनाओं की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/ पर देखी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए 0771-4918927 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

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