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CG EX SERVICEMEN RECRUITMENT | पूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों पर बड़ा बदलाव!

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती को लेकर बड़ा नियम बदल गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद अब सिर्फ पात्र पूर्व सैनिक अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से खाली नहीं रहेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के नए आदेश के मुताबिक, सीधी भर्ती में अगर आरक्षित पद के लिए पात्र पूर्व सैनिक उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो उस पद को अगले भर्ती वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा।

इसके बजाय उसी भर्ती वर्ष में मेरिट सूची के आधार पर अन्य पात्र अभ्यर्थियों से इन पदों को भरा जा सकेगा। यानी सरकारी पद लंबे समय तक खाली रखने के बजाय उसी भर्ती प्रक्रिया में चयन का रास्ता साफ होगा।

नए प्रावधान में एक और अहम बदलाव किया गया है। ऐसे पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड या किसी अन्य कार्यालय से NOC लेने की जरूरत नहीं होगी।

यह बदलाव छत्तीसगढ़ सिविल सेवाओं और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण से जुड़े 1985 के नियम में किया गया है। इसका असर आगामी सीधी भर्ती प्रक्रियाओं में देखने को मिलेगा।

 

 

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