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CG COMPLAINT ACTION | नप गए CMHO …

 

रायपुर। बेमेतरा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृतलाल रोहलेडर पर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कथित अभद्र भाषा, अशोभनीय टिप्पणी और अनुचित स्पर्श के आरोपों की जांच के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए। जांच रिपोर्ट में डॉ. रोहलेडर के खिलाफ अनुचित भाषा के इस्तेमाल और अनुचित स्पर्श से जुड़े आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट पाए गए।

जांच अधिकारी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की, जिसके बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निलंबन का आदेश जारी किया।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर संवेदनशील और मर्यादित व्यवहार बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

डॉ. रोहलेडर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, जगदलपुर संभाग-बस्तर रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

 

 

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