CHHATTISGARH | CGMSC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत!

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी CGMSC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें CGMSC पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
मामला एक टेंडर से जुड़ा था। ठेकेदार ने हाईकोर्ट में शिकायत की थी, जिसके बाद CGMSC पर जुर्माना लगाया गया। इसके खिलाफ निगम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में पाया कि ठेकेदार ने टेंडर फॉर्म में जो आधिकारिक ईमेल आईडी दी थी, उसी पर समय रहते जरूरी जानकारी और संदेश भेजे गए थे। ठेकेदार ने तय समय में जवाब नहीं दिया, जिसके चलते नियमों के तहत उसे टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया गया।
कोर्ट ने माना कि इस मामले में CGMSC की ओर से कोई गलती नहीं हुई थी। लिहाजा हाईकोर्ट की ओर से लगाया गया 1 लाख रुपए का जुर्माना गलत था। इस फैसले के बाद CGMSC ने कहा कि वह आगे भी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े टेंडर और खरीद प्रक्रिया में नियमों का पालन करते हुए काम करता रहेगा।


