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CHHATTISGARH | छत्तीसगढ़ में तहसीलदार पर गिरी गाज, जानिए क्या है मामला

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राज्य शासन ने 16 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया।

किस आधार पर हुई कार्रवाई?

जारी आदेश के मुताबिक, तहसीलदार प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी पर गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने का उल्लेख किया गया है। राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने की बात कही गई है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया है।

निलंबन के दौरान कहां रहेंगे?

आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी का मुख्यालय जिला कबीरधाम निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है। इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो सकती है।

 

 

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