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CHHATTISGARH | कांस्टेबल भर्ती में बड़ी राहत!

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब अभ्यर्थियों के पक्ष में जाता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर SLP खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने संबंधित पात्र अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
इस फैसले के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल 400 से ज्यादा पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। ये उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे।
अब सुप्रीम कोर्ट से कानूनी अड़चन दूर होने के बाद संबंधित विभाग को आगे की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अभ्यर्थियों को अब विभागीय आदेश और ज्वाइनिंग का इंतजार है।



