chhattisgarhhindi newsछत्तीसगढ़

CG HIGH COURT | 48 साल पुराना फैसला पलटा! हाईकोर्ट ने कलेक्टर का आदेश किया रद्द

 

राजनांदगांव. राजनांदगांव के जमीन मालिकाना हक के विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कलेक्टर के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें धारा 57(2) के तहत दायर आवेदन पर सुनवाई से इनकार किया गया था।

मामला बांसपाईपारा निवासी बसंत लाल के वारिसों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 3 नवंबर 1978 को उनके खिलाफ एकतरफा आदेश पारित किया गया था, लेकिन उससे पहले उन्हें न नोटिस दिया गया और न सार्वजनिक सूचना।

बाद में जमीन के मालिकाना हक से जुड़े विवाद को लेकर वारिसों ने कलेक्टर के सामने धारा 57(2) के तहत आवेदन दिया। कलेक्टर ने 13 जून 2022 को इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता 15 दिनों के भीतर उनके सामने उपस्थित हों। इसके बाद सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त मौका देकर मामले का 60 दिनों के भीतर कानून के अनुसार निपटारा किया जाए।

यानी हाईकोर्ट ने जमीन का मालिकाना हक किसका है, इसका अंतिम फैसला नहीं दिया है, बल्कि कलेक्टर को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button