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CHHATTISGARH | 28 साल पुराने शिक्षक भर्ती केस में 23 पर शिकंजा!

 

रायपुर, 26 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में 1998 के शिक्षक भर्ती मामले में करीब 28 साल बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर 23 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। मामले में तत्कालीन शिक्षा विभाग के अधिकारियों और चयन प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका जांच के दायरे में है।

320 पदों की भर्ती में क्या हुआ था?

दस्तावेज के मुताबिक, 25 सितंबर 1998 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के समय रायपुर जिले में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। भर्ती में कथित गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन को लेकर मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों को निर्धारित योग्यता और चयन प्रक्रिया के नियमों के विपरीत लाभ पहुंचाया गया।

जांच में भर्ती से जुड़े दस्तावेजों, पात्रता, अनुभव प्रमाणपत्रों और चयन प्रक्रिया की पड़ताल की गई। आरोपपत्र में तत्कालीन अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका का उल्लेख किया गया है।

कई धाराओं में कार्रवाई

मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र अदालत में पेश किए जाने की जानकारी दी गई है। दस्तावेज में तत्कालीन शिक्षा विभाग के अधिकारियों और चयन समिति से जुड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं।

करीब तीन दशक पुराने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल होने से भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मामला फिर चर्चा में आ गया है। अब आगे की कार्रवाई अदालत में होगी। आरोपपत्र दाखिल होना आरोपों का अंतिम प्रमाण नहीं है; आरोपियों के खिलाफ दोष तय होना न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

 

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