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CHHATTISGARH | टोल प्लाजा पर ट्रकों की कतार! हाई कोर्ट सख्त


बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों को रोकने के मामले में हाई कोर्ट ने अब ब्लैक स्पॉट के साथ सड़क किनारे और टोल प्लाजा पर खड़े भारी वाहनों को भी गंभीरता से लिया है।

कोर्ट में बताया गया कि राज्य के कई टोल प्लाजा पर कैरिज-वे और पक्के शोल्डर पर ट्रकों की लंबी कतारें लगती हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ता है। कोर्ट कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के फालोदी हादसा मामले में जारी अंतरिम निर्देशों का भी हवाला दिया।

मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी से अलग-अलग हलफनामा मांगा है। दोनों को बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का छत्तीसगढ़ में कितना पालन हुआ है।

कोर्ट ने राज्य के 10 चिन्हित ब्लैक स्पॉट की स्थिति पर भी जवाब मांगा है। रायपुर के 7 और कोरबा के 3 ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा उपाय किए जाने की जानकारी दी गई है। इनमें रंबल स्ट्रिप, चेतावनी बोर्ड, रोड मार्किंग, सोलर ब्लिंकर और रोड स्टड जैसे इंतजाम शामिल हैं।

सरगुजा में हाल के हादसों के लिए तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना प्रमुख कारण बताए गए हैं।

अब मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर 2026 को होगी। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद टोल प्लाजा और हाईवे पर खड़े भारी वाहनों को लेकर क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर रहेगी।

 

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