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SUPREME COURT | गर्भवती अफसर की ट्रेनिंग रोकने पर केंद्र से जवाब तलब

रायपुर। गर्भवती महिला IPS अधिकारियों की ट्रेनिंग रोकने वाले 1993 के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अगर कोई महिला अधिकारी मेडिकल तौर पर पूरी तरह फिट है, तो सिर्फ गर्भावस्था के आधार पर उसे ट्रेनिंग से बाहर क्यों रखा जाए?
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने नियम उनके अधिकारों में बाधा नहीं बनने चाहिए। हर महिला की स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है, इसलिए सभी पर एक जैसा नियम लागू करना उचित नहीं है।
यह मामला मध्य प्रदेश कैडर की 2023 बैच की IPS अधिकारी उर्वशी सेंगर की याचिका से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।



