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CHHATTISGARH | बिना तलाक किए डॉक्टर ने कर ली दूसरी शादी, स्वास्थ्य विभाग ने की सख्त कार्रवाई

 

कांकेर, छत्तीसगढ़। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमोड़ा में पदस्थ डॉ. मिथिलेश साहू पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का गंभीर आरोप सामने आया है। पहली पत्नी की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही, उन्हें रायपुर स्थित संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय में अटैच कर दिया गया है।

क्या है मामला –

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, डॉ. मिथिलेश साहू ने 26 मई 2023 को महासमुंद निवासी डिगेश्वरी साहू से विवाह किया था। लेकिन इसके सात महीने बाद ही, 8 जनवरी 2024 को उन्होंने धमतरी निवासी सृष्टि साहू से दूसरी शादी कर ली, जबकि पहली पत्नी जीवित है और तलाक की प्रक्रिया भी नहीं हुई थी। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 का खुला उल्लंघन है।

निलंबन का आदेश जारी –

शिकायत और जांच के बाद शासन ने डॉ. साहू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकते।

सोशल मीडिया पर बवाल –

यह मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ट्विटर और फेसबुक पर #DoctorBigamy ट्रेंड करने लगा। विभागीय अधिकारियों और आम जनता ने इस घटना पर नाराज़गी जताई है।

पुलिस में भी केस दर्ज –

सूत्रों के मुताबिक, डॉ. साहू की पहली पत्नी ने उनके खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज कराया है। इस तरह के मामलों में दोष सिद्ध होने पर सात साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

 

 

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