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CHHATTISGARH | धमकियों के बीच नवदंपति को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लव मैरिज करने वाले एक कपल को धमकियां मिलने का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया, जहां हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा एसपी को साफ निर्देश दिया है कि नवदंपति की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए और उन्हें किसी भी तरह की हानि न पहुंचे।

मामला कटघोरा के रहने वाले चिंटू अग्रवाल और अंजलि शर्मा का है, जिन्होंने परिवार के विरोध के बावजूद 27 फरवरी 2026 को जयपुर में आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद से ही उन्हें ऑनर किलिंग और झूठे केस में फंसाने की धमकियां मिल रही थीं।

कपल ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि दो बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा अधिकार है और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि कपल कोई शिकायत करता है तो पुलिस तुरंत जांच करे और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए। साथ ही रिश्तेदारों को भी चेतावनी दी गई कि वे उनके वैवाहिक जीवन में दखल न दें।

 

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