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CHHATTISGARH | PSC 2003 घोटाला फिर सुर्खियों में…

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित PSC 2003 भर्ती घोटाले में अब मामला फिर से गरम हो गया है। इस केस की याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे और अन्य पक्षकारों को Supreme Court of India की ओर से आयोजित विशेष लोक अदालत में बुलाया गया है।

पूरा मामला पुराना है लेकिन अब तक खत्म नहीं हुआ। 2017 में Chhattisgarh High Court ने साफ कहा था कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है, उत्तर पुस्तिकाओं में हेराफेरी और नियमों की अनदेखी करके गलत लोगों का चयन किया गया था। कोर्ट ने तब पूरी चयन सूची को संशोधित करने का आदेश दिया था।

लेकिन इसके बाद कई चयनित अधिकारियों ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहां से स्टे मिल गया। तभी से मामला अटका हुआ है।

अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए, इसलिए लोक अदालत में दोनों पक्षों को बुलाया गया है। लेकिन याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे का साफ कहना है कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, फैसला सिर्फ कोर्ट से ही होगा।

ACB जांच और हाईकोर्ट के पुराने आदेश में यह भी सामने आया था कि कई अपात्र उम्मीदवारों को चयन सूची में जगह दी गई थी, जबकि कई योग्य उम्मीदवार बाहर रह गए थे। अगर सूची दोबारा तैयार होती तो कई मौजूदा अफसरों की नौकरी पर असर पड़ता, जिनमें कुछ अब IAS भी बन चुके हैं।

 

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