नेशनलराजनीती

पांच राज्यों में मतदान समाप्ति तक एक्जिट पोल पर प्रतिबंध

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। पहले चरण में 18 विधानसभा क्षेत्रों में मत डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा एक्जिट पोल संबंधी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग को परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत पहले चरण का मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले से लेकर विधानसभा निर्वाचन वाले सभी राज्यों में मतदान की समाप्ति के आधा घंटा बाद तक मीडिया द्वारा एक्जिट पोल और इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक्जिट पोल सर्वेक्षण नहीं कर सकेगा और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम पर इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण नहीं कर सकेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत इस अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी किसी भी सामग्री का चलचित्र, टेलीविजन या इस तरह के अन्य माध्यमों पर प्रदर्शन वर्जित रहेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आबकारी विभाग को एक्जिट पोल पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना की जानकारी सभी समाचार ब्यूरो, मीडिया संस्थानों और टेलीविजन चैनलों को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग को मीडिया संस्थानों द्वारा इसके उल्लंघन पर की गई कार्यवाही के बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को अवगत कराने भी कहा गया है।

Related Articles

Back to top button