CHHATTISGARH WAQF BOARD | निकाह पर नए नियम!

रायपुर. छत्तीसगढ़ में अंतरधार्मिक निकाह को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वक्फ बोर्ड अगस्त 2026 से नई निकाह व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, अगर कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर-मुस्लिम से निकाह करना चाहता है, तो पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेनी होगी।
बोर्ड के अनुसार, अनुमति से पहले दोनों पक्षों की सहमति, पहचान, जरूरी दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया की जांच की जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही निकाह कराया जाएगा।
नई व्यवस्था में प्रदेश के सभी निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। सिर्फ पंजीकृत मौलाना ही निकाह करा सकेंगे। बिना अनुमति या नियमों के खिलाफ निकाह कराने पर संबंधित मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान रखा जा रहा है।
वक्फ बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य निकाह प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाना और भविष्य में होने वाले विवादों से बचाव करना है। बोर्ड के मुताबिक, हर निकाह का रिकॉर्ड भी उसके पास सुरक्षित रखा जाएगा और एक समान प्रारूप में निकाह प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
बोर्ड ने यह भी कहा कि आदिवासी इलाकों से विवाह और संपत्ति विवाद से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए निगरानी बढ़ाई जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जा सके।



