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RAIPUR WAQF PROPERTY | सदर बाजार की वक्फ जमीन पर बड़ा एक्शन!


रायपुर।
रायपुर के सदर बाजार में वक्फ संपत्ति को लेकर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड ने संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा कर दिया है। कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

मामला अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात, रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है। अधिकरण ने 28 जुलाई 2026 को मामले में आदेश जारी किया था।

वक्फ बोर्ड के मुताबिक, संबंधित संपत्ति पर सुभाष चंद्र जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स द्वारा कथित कब्जे का मामला था। बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई की है।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को कथित अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

 

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