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CHHATTISGARH | देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका! SLP खारिज

 

रायपुर। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चुनाव याचिका को ट्रायल तक पहुंचने से रोकने की उनकी SLP सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 30 जून 2026 के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए SLP खारिज कर दी। इसके साथ ही 31 अगस्त से चुनाव याचिका पर नियमित ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है।

मामला 2023 के भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। निर्वाचन याचिका में देवेंद्र यादव के नामांकन शपथ-पत्र और चुनाव की वैधता से जुड़े सवाल उठाए गए हैं।

खास बात यह है कि ट्रायल रोकने की यह दूसरी बड़ी कानूनी कोशिश भी सफल नहीं हुई। इससे पहले Order VII Rule 11 से जुड़ी चुनौती वाली SLP भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है।

अब मामला शुरुआती कानूनी आपत्तियों से आगे बढ़कर दस्तावेज, गवाह और साक्ष्यों की जांच तक पहुंचेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश देवेंद्र यादव का निर्वाचन रद्द नहीं करता। अंतिम फैसला हाईकोर्ट में होने वाले ट्रायल के बाद ही होगा।

 

 

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