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CHHATTISGARH | SI को 15 साल की सजा!

 

जगदलपुर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पुलिस सब इंस्पेक्टर विकेश चौहान को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे कुल 15 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन के मुताबिक आरोपी की पीड़िता से फेसबुक के जरिए पहचान हुई थी। आरोप है कि उसने खुद को तलाकशुदा बताया और शादी का भरोसा देकर पीड़िता को जगदलपुर लाया। बाद में मंदिर में शादी भी की।

इसके बाद पीड़िता को पता चला कि आरोपी की पहली पत्नी जीवित है और दोनों का तलाक नहीं हुआ है। शिकायत के बाद मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

दुष्कर्म के मामले में 10 साल और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अदालत ने आरोपी के लोक सेवक होने को भी गंभीरता से लिया और उसके कृत्य को गंभीर व घृणित अपराध माना।

 

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