CHHATTISGARH | PWD में भर्ती पर रोक, अफसरों पर सख्ती!

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने दैनिक वेतनभोगी, मस्टर रोल और कलेक्टर दर पर नई नियुक्तियों को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। अब स्वीकृत पद और बजट आवंटन के बिना इस तरह की कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। नियम तोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ वित्तीय नुकसान की वसूली भी होगी।
विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। शासन के मुताबिक, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति को काम पर रखना नियम विरुद्ध है।
अधिकारी की जेब से होगी नुकसान की भरपाई
आदेश में साफ कहा गया है कि बिना बजट प्रावधान के की गई नियुक्तियों से शासन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। ऐसी नियुक्ति करने वाले जिम्मेदार अधिकारी से सरकार को हुए नुकसान की पूरी राशि वसूल की जाएगी।
एक अप्रैल 2026 के बाद नियुक्ति पर कार्रवाई
शासन ने चेतावनी दी है कि एक अप्रैल 2026 के बाद नियम विरुद्ध किसी कर्मचारी या श्रमिक को काम पर रखने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होगी। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन और गंभीर वित्तीय कदाचार माना जाएगा।
विभाग ने 5 मार्च 2008 के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र का भी हवाला दिया है, जिसमें ऐसी अनियमित नियुक्तियों पर रोक का निर्देश दिया गया था। अब सरकार ने पुराने नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया है।



